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हिमाचल प्रदेश
HIMACHAL PRADESH
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हिमाचल प्रदेश, राज्य खाद्य आयोग
Himachal Pradesh, State Food Commission

शासन और संचालन

हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, अध्यक्ष के नेतृत्व में एक स्वायत्त निकाय है। अध्यक्ष के अलावा, इसमें पाँच सदस्य (दो गैर-सरकारी और तीन सरकारी सदस्य) और एक सदस्य सचिव हैं। आयोग के प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य को जिला का आवंटन किया गया है और आवंटित जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के साथ-साथ शिकायतों को सुनने और संबंधित जिलों से शिकायतों के निवारण के लिए उपाय करने का दायित्व दिया गया है। मामलों की सुनवाई के लिए, आयोग ने दो सदस्यों को मिलाकर बेंचों का गठन किया है।

जिला स्तर पर एक आवेदक सबसे पहले संबंधित जिलों के शिकायत निवारण अधिकारी को अपनी शिकायतें दर्ज करेगा, जो शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायत (ओं) का निवारण करेंगे। यदि शिकायत निवारण अधिकारी, शिकायत का निवारण निर्धारित समय में नहीं कर पाता है तो वह उपायुक्त से एक महीने का अतिरिक्त समय ले सकता है। यदि शिकायत को दिए गए समय के भीतर निपटारा नहीं किया जाता है या शिकायतकर्ता जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों से संतुष्ट नहीं है तो वह राज्य खाद्य आयोग के समक्ष अपील कर सकता है।