• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 4 के खंड (ख) के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत प्रत्येक गर्भवती महिला एवं धात्री माताओं को 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद की गर्भवती महिलाएँ एवं धात्री माताएँ (आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं आशा कार्यकर्त्ता सहित) सभी महिलाओं को 1 बच्चे के लिए गर्भधारण से बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक की अवधि में निम्न किश्तों एवं शर्तों के अनुसार पूरक पोषाहार के अतिरिक्त पोषण भत्ता नकद राशि के रूप में उनके बैंक खाते के माध्यम से दी जाएगी।
विवरण | राशि |
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प्रथम किस्त | 1000 |
दूसरी किस्त | 2000 |
तीसरी किस्त | 2000 |
इसके अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना के तहत बी.पी.एल./अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेणी की महिलाओ को संस्थागत प्रसव के लिए 1300 रुपए मिलने का प्रावधान है। ससमय नगद पोषण सहायता राशि न मिलने की स्थिति में अपने जिला के जिला शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज की जा सकती है।