• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 4 के खंड (ख) के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत प्रत्येक गर्भवती महिला एवं धात्री माताओं को 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद की गर्भवती महिलाएँ एवं धात्री माताएँ (आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं आशा कार्यकर्त्ता सहित) सभी महिलाओं को 1 बच्चे के लिए गर्भधारण से बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक की अवधि में निम्न किश्तों एवं शर्तों के अनुसार पूरक पोषाहार के अतिरिक्त पोषण भत्ता नकद राशि के रूप में उनके बैंक खाते के माध्यम से दी जाएगी।
| विवरण | राशि |
|---|---|
| प्रथम किस्त | 1000 |
| दूसरी किस्त | 2000 |
| तीसरी किस्त | 2000 |
इसके अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना के तहत बी.पी.एल./अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेणी की महिलाओ को संस्थागत प्रसव के लिए 1300 रुपए मिलने का प्रावधान है। ससमय नगद पोषण सहायता राशि न मिलने की स्थिति में अपने जिला के जिला शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज की जा सकती है।