राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, की धारा 3 (1) के अनुसार
(1) प्रत्येक प्राथमिकता गृहस्थी (priority household) जिसमे BPL तथा अन्य पात्र गरीब परिवार शामिल हैं परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो ग्राम अनाज प्रति माह, गेहूं और चावल क्रमशः 2 व 3 रूपये प्रति किलो की दर से पाने का कानूनी अधिकार है।
(2) इसी प्रकार अन्तोदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत शामिल प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह पाने का कानूनी अधिकार है।
(3) प्रत्येक माह का राशन उसी माह के किसी भी दिन (दुकान बंदी के दिन को छोड़कर) और अगले माह के अंतिम दिन तक उठा सकते हैं (उदाहरण- अगस्त का राशन सितम्बर के अंतिम दिन यानि 30 सितम्बर तक उठा सकते हैं)
(4) राशन नहीं मिलने पर PDS के लिए टोल फ्री नंबर 1967 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं । तुरंत समाधान न होने पर अपने जिले के जिला शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष पूर्ण विवरण एवं साक्ष्य के साथ (कोई दस्तावेज या गवाह के प्रमाण) शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। सम्बंधित जिले के जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी (अतिरिक्त उप आयुक्त) 1 महीने के अन्दर इसका समाधान करेंगे।