हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राज्य खाद्य आयोग के गठन का निर्णय लिया। तद्दानुसार खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अधिनयम की धारा 16 के तहत अधिसूचना संख्या एफ0ड0एस0-ए(3)02/2020 दिनांक 5 अगस्त, 2020 को जारी कर राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया। राज्य खाद्य आयोग, हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2019 के नियम 16 के तहत नियमित बैठकों के द्वारा अपीलों पर सुनवाई, समीक्षा और अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
आयोग, जिला शिकायत निवारण अधिकारियों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, पोषण, पीडीएस, आईसीडीएस और अन्य संबंधित मामलो की शिकायतों पर विचार करता है और शिकायतों का उपयुक्त समाधान किया जाता हैं। यदि शिकायत को दिए गए समय के भीतर निवारण नहीं किया जाता है या शिकायतकर्ता जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों से संतुष्ट नहीं है तो वह राज्य खाद्य आयोग के समक्ष अपील कर सकता है। आयोग का कार्यालय वर्तमान में हरि विश्राम भवन, पंथाघाटी शिमला में स्थित है।
राज्य खाद्य आयोग में अपील-
हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2019 के नियम 17 के अनुसार अपीलकर्ता अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट द्वारा व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक, जो कि राज्य खाद्य आयोग के नाम प्रेषित हो, के माध्यम से, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा आदेश कि प्रतिलिपि मिलने के 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है अपील के मेमोरेंडम के साथ जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश की प्रतिलिपि तथा अन्य दस्तावेज जो अपील हेतु आवश्यक हो सकते है, लगे होने चाहिए यदि अपील निर्धारित अवधि के बाद की जा रही है तो अपील के मेमोरेंडम के साथ एफिडेविट लगा हो जिसमे अपीलकर्ता द्वारा अपील की देरी के कारण स्पष्ट किये गए हों ।